कंपनी अधिनियम, 1956 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत प्रावधानों तथा मेमोरैन्डम ऐण्ड आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन ऑफ़ दि कंपनी के प्रावधानों के दायरे में रह कर कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स (निदेशक मण्डल) द्वारा किया जाता है, जो कि कंपनी के सुचारु प्रचालन के लिए गाइडलाइन तथा नीतियाँ बनाते तथा जारी करते हैं। बोर्ड को कंपनी की साधारण बैठक में केवल शेयरधारकों द्वारा कार्यान्वयित किए जा सकने लायक अधिकारों के अलावा सारे अधिकार प्राप्त हैं। पर दैनिक प्रचालन के लिए अध्यक्ष अथवा कार्यरत निदेशकों को समुचित अधिकार दिए गए हैं। इनके एवज में हरेक कार्य के क्षेत्र में दायित्व-निर्वाह के लिए निदेशकों के लिए दक्ष कार्यपालक (एक्ज़क्यूटिव) तथा हर इकाई के प्रमुख की सहायता उपलब्ध होती है।